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वेसु पीआई आरवाई.रावल को निलंबित किया।:सूरत के बिल्डर को अवैध रूप से हिरासत में रखाथा।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सूरत के बिल्डर को अवैध रूप से हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने और डेढ़ करोड़ रुपये की मांग करने वाले पीआई को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने वेसु पीआई आरवाई. रावल को निलंबित कर दिया गया है.प्राप्त विवरण के अनुसार, सूरत के बिल्डर तुषार शाह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत वेसू पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने.व्यवसायी को 8 दिसंबर को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। 4 दिन बाद सूरत पुलिस ने निचली अदालत में तुषार शाह की रिमांड मांगी.पुलिस की मांग पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक की रिमांड भी दे दी. इसके बाद बिल्डर तुषार शाह के वकील इकबाल सैयद और मोहम्मद असलम ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की कि सूरत पुलिस ने उनके याचिकाकर्ता को हिरासत के दौरान प्रताड़ित करने और अवैध रूप से 1.6 करोड़ रुपये की उगाही करने के लिए यह कदम उठाया है.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए राज्य के अतिरिक्त सचिव कमल दयानी, सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर, डीसीपी विजयसिंह गुर्जर, पीआरआई रावल और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ नोटिस जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सूरत के उस पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया, जहां तुषार शाह को हिरासत में रखा गया था, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, जिससे कोर्ट नाराज हो गई और कड़े शब्दों में पूछा कि, उन चार दिनों तक सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे?कोर्ट ने कहा कि इन चार दिनों के दौरान जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि आपको कोर्ट के सामने बताना होगा कि सीसीटीवी क्यों बंद था. इस मामले में कोर्ट ने अवमानना ​​का नोटिस जारी किया.कोर्ट ने कहा कि इन चार दिनों के दौरान जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि आपको कोर्ट के सामने बताना होगा कि सीसीटीवी क्यों बंद था. इस मामले में कोर्ट ने अवमानना ​​का नोटिस जारी किया.वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर तुषार शाह के वकील इकबाल सैयद और मोहम्मद असलम ने पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सूरत पुलिस ने उनके याचिकाकर्ता को हिरासत के दौरान प्रताड़ित करने और 1.6 करोड़ की अवैध वसूली करने के लिए यह कदम उठाया है. जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया, यह मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया गया.

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