गुजरात सूरत जिल्ला के कामरेज में 3 साल पहले 16 साल की नाबालिक पर रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश भी दिया हे । आरोपी मनोज नैया 3 फीट लंबा है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कद सामान्य पुरुष की तुलना में बहुत छोटा है और पीड़िता सामान्य व्यक्तित्व वाली लड़की है। शारीरिक संबंध बनाना संभव नहीं है। आरोपी शारीरिक रूप से विकलांग है।सरकार की ओर से एपीपी दीपेश दवे ने तर्क दिया कि आरोपी पड़ोसी था और यह जानते हुए भी कि पीड़िता नाबालिग है, उसने पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया। फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी शादीशुदा है, एक बच्चे का पिता है,और उसने नाबालिग के साथ रेप किया हे । पीड़िता नाबालिग है, उसे कानूनी सहमति देने में सक्षम नहीं हे इसलिए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है था ।बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी की ऊंचाई 3 फीट है। इसलिए सेक्स करना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि, पहले से ही आरोपी ने एक लड़के का पिता होने के बावजूद अपना बचाव किया है। ऐसी परिस्थितियों में जहां आरोपी विवाहित है और एक बच्चे का पिता है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह अपने सामान्य व्यक्तित्व के अनुसार अपने छोटे कद के कारण संभोग करने में असमर्थ है।