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दिल्ली:कालकाजी मंदिर में बीती रात जागरण के दौरान हुवा बड़ा हादशा:एक की मौत

  • दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बीती रात जागरण के दौरान स्टेज गिरने से करीब 16 लोग घायल हो गए और एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है. यह घटना रात करीब साढ़े 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है.  दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बीती रात जागरण के दौरान स्टेज गिरने से करीब 16 लोग घायल हो गए और एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है. यह घटना रात करीब साढ़ 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  
  • पुलिस के अनुसार, कालकाजी मंदिर में 26 जनवरी को माता के जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें रात को करीब साढ़े 12 बजे 1500 से 1600 लोगों की  भीड़ जमा हो ..गई. इसी दौरान भीड़ आयोजकों और वीआईपी के परिवारों के बैठने के लिए बनाए एक मंच पर चढ़ गई, जिसके बाद मंच नीचे गिर गया. इस हादसे में मंच के नीचे बैठे 17 लोगों को चोटें लगी हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुई 45 वर्षीय महिला को दो व्यक्ति ऑटो में मैक्स अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. हालां हालांकि, अभी महिला की पहचान नहीं हो पाई है.बताजा रहा है कि इस जागरण में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी प्राक पहुंचे थे, जिन्हें देखे के लिए भीड़ जमा हो गई थी. इसी दौरान मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई.
  • आज तक से बात करते हुए बी प्राक ने कहा कि मैं वहां गया था कालकाजी मंदिर में जहां हादसा हो गया. लोगों को चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं. जिनके भी चोट.लगी है वो जल्द-से-जल्द ठीक हो जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि मैनेजर करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए था. दिल्ली पुलिस केएकअधिकारी ने आज तक से बता करते हुए कहा, ‘ये जागरण 26 साल से हो रहा था. पर अब आयोजकों ने इस जागरण का स्केल बड़ा कर दिया था. जागरण एक प्राइवेट फंक्शन था, जिसमें भीड़ का मैनेजमेंट करना अयोजकों की जिम्मेदारी थी. पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए तैनात की जाती है. इस जागरण के लिए एक कंपनी एडिशनल फोर्स मंगाया गया था.पुलिस का यह भी कहना है कि इस कार्यक्रम के आयोजन की कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी. हालांकि, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों को.तैनात किया गया था पुलिस ने इस मामले में आयोजकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 337/304 ए/188 के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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